सरकार ने संसद में बताया है कि ईपीएफओ के सदस्य अगर पढ़ाई, शादी, मकान खरीदने या इमरजेंसी जैसी ज़रूरतों के लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो उन्हें कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना होता है। बकौल सरकार, ईपीएफओ के ऐसे सदस्य सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर पैसा निकाल सकते हैं और उनके दावों का 3 दिनों के भीतर निपटान किया जाता है।