भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सर्च इंजन गूगल पर उसके सर्च रिज़ल्ट में भेदभाव का दोषी पाते हुए ₹136 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आयोग ने कहा कि गूगल ने अपने सर्च रिज़ल्ट को तोड़-मरोड़कर प्रतियोगी कंपनियों और यूज़र्स को नुकसान पहुंचाया है। गूगल को यह राशि 60 दिनों के भीतर जमा करानी होगी।