प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत केंद्र सरकार बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का लोन देती है। स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के ₹10,000 तक की वर्किंग कैपिटल लोन की सुविधा दी जाती है और समय पर लोन का री-पेमेंट करने पर ₹20,000 और ₹50,000 लोन की दूसरी और तीसरी किश्त की सुविधा मिलती है।