सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना उसे सरकारी नौकरी ना देने का आधार नहीं हो सकता है। दरअसल, केरल सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।