संविधान के अनुच्छेद 163, 164 और 167 में मुख्यमंत्री पद का वर्णन है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल/उप-राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान है। दरअसल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं।