सरकार ने कहा है कि जीएसटी सुधारों के तहत थर्मामीटर पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर व टेस्ट स्ट्रिप्स और करेक्टिव चश्मों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है। वहीं, व्यक्तिगत हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को खत्म किया गया है।