यूके के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की कानूनी परिभाषा में ट्रांस महिलाएं शामिल नहीं हैं। 'क्या जेंडर रिकग्निशन सर्टिफिकेट प्राप्त ट्रांस महिला को महिलाओं की सुरक्षा वाले समानता के अधिकार-2010 के तहत भेदभाव से बचाया जाना चाहिए?' पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि कानून में 'जैविक महिला और जैविक लिंग' का ज़िक्र है।