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₹10 के चक्कर में गई नौकरी, रेलवेकर्मी ने 21 साल लड़ी कानूनी जंग; HC ने लौटाई इज़्ज़त

short by खुशी / on Tuesday, 14 April, 2026
एमपी हाईकोर्ट ने 2002 में ₹10 की गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से बर्खास्त एक रेलवेकर्मी की बर्खास्तगी रद्द की है। रेलवे बुकिंग क्लर्क पर ₹31 की जगह ₹21 लौटाने का आरोप लगा था जिसे उसने भीड़ के कारण हुई भूल बताया। उसने 21-साल कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने पाया कि गड़बड़ी साबित करने का कोई गवाह नहीं था।