सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की ₹15,000 करोड़ की संपत्ति से जुड़े मामले में एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अभिनेता सैफ अली खान, बहन सोहा और मां शर्मिला टैगोर आदि को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट ने जुलाई में खारिज कर दिया था।