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₹20 का लालच पड़ा भारी, दुकानदार और सिगरेट कंपनी पर लगा ₹10 लाख का जुर्माना

short by वेद प्रकाश शर्मा / on Thursday, 18 June, 2026
अलीगढ़ (यूपी) में ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सिगरेट का ₹340 का पैकेट ₹360 में बेचने वाले दुकानदार और सिगरेट कंपनी पर ₹10 लाख जुर्माना लगाया है। सिगरेट कंपनी आईटीसी ने दलील दी कि उसका इस दुकानदार पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। हालांकि, आयोग ने कहा कि कंपनी अपने उत्पाद की कालाबाज़ारी की ज़िम्मेदारी से नहीं बच सकती।