बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उसे 11 दस्तावेज़ या 'आधार' को भी मानना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पूरी प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली होनी चाहिए। पहले चुनाव आयोग ने 'आधार' को इससे बाहर रखा था।