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'पत्नी की मर्ज़ी के खिलाफ अननैचुरल सेक्स करना अपराध लेकिन...'; एमपी हाईकोर्ट का फैसला

short by Monika sharma / on Friday, 30 May, 2025
एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मर्ज़ी के खिलाफ अननैचुरल सेक्स करना, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना और उसके साथ क्रूरता करना आईपीसी की धारा-498ए के तहत अपराध है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पति पर आईपीसी की धारा-377 और 376 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि मैरिटल रेप भारतीय कानून में दंडनीय अपराध नहीं है।