'पत्नी की मर्ज़ी के खिलाफ अननैचुरल सेक्स करना अपराध लेकिन...'; एमपी हाईकोर्ट का फैसला
एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी की मर्ज़ी के खिलाफ अननैचुरल सेक्स करना, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करना और उसके साथ क्रूरता करना आईपीसी की धारा-498ए के तहत अपराध है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पति पर आईपीसी की धारा-377 और 376 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि मैरिटल रेप भारतीय कानून में दंडनीय अपराध नहीं है।
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