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'सेक्स के लिए नाबालिग सहमति नहीं दे सकती', गर्भ ठहरने के मामले में हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

short by नूतन कुमार गुप्ता / on Thursday, 11 December, 2025
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत एक 23-वर्षीय युवक को 12 साल की बच्ची संग यौन संबंध और गर्भ ठहरने के आरोप में आजीवन कारावास और ₹2 लाख जुर्माने की सज़ा को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नाबालिग बच्ची यौन संबंधों के परिणामों को नहीं समझ सकती और वह वैध सहमति देने में असमर्थ होती है।