10 साल तक मर्ज़ी से बनाए थे संबंध: महिला का रेप केस रद्द कर एमपी हाईकोर्ट
एमपी हाईकोर्ट ने बीते दिनों एक महिला की शिकायत पर एक शख्स के खिलाफ दर्ज रेप केस को रद्द करते हुए कहा कि दोनों ने मर्ज़ी से 10 साल तक शारीरिक संबंध बनाए थे। बकौल कोर्ट, शख्स के शादी से मुकरने पर उनका रिश्ता टूट गया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके खिलाफ रेप केस कर सकते हैं।
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