12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को पुलिस ने बिना दस्तावेज़ के माना नाबालिग, एचसी ने कहा- बेतुका
दिल्ली हाईकोर्ट में बलात्कार के एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने आरोपी पर पॉक्सो ऐक्ट लगाने को लेकर कहा कि घटना के समय पीड़िता 12वीं कक्षा में थी इसलिए उसे नाबालिग माना गया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, "यह दलील बेतुकी है। बिना दस्तावेज़ों के कोई कैसे मान सकता है कि पीड़िता नाबालिग है।"
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