14 साल के बच्चे को 'चल संपत्ति' नहीं माना जा सकता है: कस्टडी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की कस्टडी से जुड़े मामले में कहा है कि 14 साल के बच्चे को 'चल संपत्ति' नहीं माना जा सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अपनी बुआ की कस्टडी में रह रही लड़की के पिता को उसकी कस्टडी की अनुमति दी गई थी।
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