15 वर्षीय लड़की को SC ने दी 7 महीने का गर्भ गिराने की मंज़ूरी, HC ने किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 15 साल की नाबालिग लड़की को 28 हफ्ते से ज़्यादा का गर्भ गिराने की मंज़ूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अदालत किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ पूरी अवधि तक गर्भ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
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