2 स्लैब GST स्ट्रक्चर के लागू होने की क्या है टाइमलाइन?
सरकार के मुताबिक, 5% और 18% वाला 2 स्लैब GST स्ट्रक्चर 22 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से ज़्यादातर उत्पादों पर लागू हो जाएगा। हालांकि, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा जीएसटी दरें तब तक नहीं बदलेंगी जब तक कंपनसेशन सेस अकाउंट के तहत लोन और ब्याज भुगतान दायित्वों का भुगतान नहीं होता।
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