26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस?
26 नवंबर 1949 में संविधान समिति द्वारा संविधान को अपनाया गया था इसलिए देश में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है। इसे पहले 'कानून दिवस' के रूप में मनाया जाता था जिसे बाद में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 'संविधान दिवस' करने की घोषणा की।
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