27 साल पुराने हिरासत में यातना के मामले में पूर्व IPS संजीव भट्ट को कोर्ट ने किया बरी
पोरबंदर (गुजरात) की एक अदालत ने 1997 के हिरासत में एक शख्स को यातना देने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सबूतों के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष 'इन आरोपों को साबित नहीं कर सका' कि शिकायतकर्ता को अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया।
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