सुप्रीम कोर्ट ने 3-वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या के मामले में एक शख्स को बरी कर दिया है जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट व ट्रायल कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई थी। बकौल सुप्रीम कोर्ट, आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। कोर्ट ने कहा, "ऐसा लगा है कि बस किसी को दोषी ठहराना था...इसलिए अतिउत्साही फैसला सुना दिया गया।"