इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और यूटी को बांग्लादेश-म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान और उनके दस्तावेज़ जांचने के लिए 30-दिन का समय दिया है। उन अवैध प्रवासियों के वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय दिया गया जो खुद को भारतीय नागरिक बताते हैं। वेरिफिकेशन नहीं होने पर उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।