30 सितंबर तक बढ़ाई गई म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का नाम जोड़ने की समयसीमा
बाज़ार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का नाम जोड़ने की समयसीमा 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है। बकौल सेबी, ऐसा नहीं करने पर निवेशकों के खाते बंद कर दिए जाएंगे। इससे पहले नॉमिनी का नाम देने या नॉमिनी के विकल्प से बाहर आने की घोषणा के लिए 31 मार्च 2023 तक की समयसीमा तय की गई थी।
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