36 नहीं, अब 3 घंटे! फर्ज़ी AI कंटेंट पर सरकार का कड़ा रुख
सरकार ने AI-जनरेटेड डीपफेक से निपटने के लिए नियामक ढांचे को और मजबूत किया है। IT नियमों में किए गए नए संशोधनों के तहत, वैध सरकारी/अदालती आदेश मिलने के बाद प्लैटफॉर्म्स के लिए गैर-कानूनी कंटेंट हटाने की समय-सीमा को 36-घंटे से घटाकर 3-घंटे किया गया। संशोधनों में AI द्वारा बनाए गए कंटेंट की लेबलिंग को भी अनिवार्य किया गया है।
read more at जनसत्ता


