दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कंसोर्टियम ऑफ नैशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (सीएनएलयू) को आदेश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2025 का संशोधित परिणाम जारी करे। कोर्ट ने कहा, "हमने उम्मीदवारों की ओर से जताई गई कुछ आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है और कुछ आपत्तियों को खारिज कर दिया है।"