केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर बैंक जाली सिग्नेचर वाला चेक क्लियर करता है तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी बैंक की होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के 47 चेक पर जाली सिग्नेचर कर पैसे निकालने के मामले में कोर्ट ने प्रभावित ग्राहकों को 6% सालाना ब्याज के साथ उनकी पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया है।