सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा फेमा उल्लंघन को लेकर उनपर लगाए गए ₹10.65 करोड़ जुर्माने का भुगतान बीसीसीआई से कराने की मांग की थी। बकौल कोर्ट, मोदी कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकते हैं। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी थी।