बिहार में बीपीएससी टीआरई-4 भर्ती से डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी। बिहार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के अनुसार, इसके लिए निवास प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। बकौल अधिकारी, डोमिसाइल का लाभ प्रदेश के मूल निवासियों और बिहार से 10वीं-12वीं करने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा व केवल 15.6% पदों के लिए बाहरी निवासी आवेदन कर सकते हैं।