सेबी ने Brightcom Group मामले में ऑडिट कमिटी की पूर्व सदस्य डॉ. जयालक्ष्मी कुमारी, के अनुशा और पूर्व कंप्लायंस अफसर वी. श्री लक्ष्मी के सेटलमेंट एप्लिकेशंस को मंज़ूरी दी है। जयालक्ष्मी के मामले में ₹12.35 लाख में सेटलमेंट हुआ और सेबी उन्हें 2 साल तक बीजीएल और उससे संबंधित कंपनियों/व्यक्तियों से किसी तरह का संबंध नहीं रखने को कहा है।