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अगर CEC दे दें इस्तीफा तो तुरंत कौन संभालेगा EC की कमान? जानिए नियम

short by / on Tuesday, 29 September, 2026
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के अधिनियम के तहत 'कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त' या 'डिप्टी सीईसी' का कोई अलग से स्थायी पद नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त अंतरिम कार्यभार संभालते हैं और नई नियुक्ति त्रि-स्तरीय प्रक्रिया से होती है। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।
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