स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थी अब ओपीडी की दवाएं बिना नॉन-अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट (एनएसी) के रिटेल शॉप से खरीद सकते हैं और उन्हें रिंबर्समेंट भी मिलेगा। अब तक सीजीएचएस के अंतर्गत कोई दवा वेलनेस सेंटर/अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने पर एनएसी लेना ज़रूरी होता था।