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CGHS के नए नियम! अटकेगा MRI-CT स्कैन और टेस्ट का बिल, सरकारी कर्मियों की आफत

short by Tanya Jha / on Tuesday, 18 August, 2026
यूपीएससी ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स या कोई भी CGHS लाभार्थी जिस अस्पताल में डॉक्टर को दिखाता है, उसे वहीं से जांच करवाना होगा। कहीं और से जांच करवाने के लिए पहले सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से रेफरल या ज़रूरी अनुमति लेनी होगी। सीटी स्कैन-एमआरआई जैसे बड़े स्कैन जिनमें ₹3000 से ज़्यादा लगे तो वहां सीजीएचएस रेफरल ज़रूरी होगा।