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EPF नॉमिनी कौन हो सकता है और नॉमिनेशन कैसे बदला जा सकता है?

short by Aakanksha / on Monday, 22 June, 2026
ईपीएफ के लिए केवल कानूनी रूप से परिभाषित परिवार के सदस्य पति/पत्नी, बच्चे और आश्रित माता-पिता ही नामांकित किए जा सकते हैं। परिवार नहीं होने पर ईपीएफ सदस्य किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। नामांकन बदलने के लिए मेंबर ई-सेवा पोर्टल में लॉगिन कर 'ई-नामांकन' विकल्प के माध्यम से नए नामांकित व्यक्ति की जानकारी जोड़/अपडेट कर सकते हैं।
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