PF से पैसा निकालने वालों के लिए बड़ा अपडेट, TDS छूट के लिए अब भरना होगा नया फॉर्म
EPFO ने टैक्स ईयर 2026-27 से PF निकासी पर TDS छूट के लिए फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पात्र सदस्य इस फॉर्म के जरिए TDS नहीं काटने का अनुरोध कर सकते हैं बशर्ते उनकी अनुमानित सालाना आय पर टैक्स देनदारी न बनती हो। हालांकि, इसके लिए वैध PAN ज़रूरी होगा।
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