EPFO से पूरा पैसा निकालने के लिए DOE अपडेट करना है ज़रूरी
अगर कोई कर्मचारी EPFO से पूरा पैसा निकालना या नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते है तो पिछली नौकरी की 'डेट ऑफ एग्ज़िट' (DOE) अपडेट करना ज़रूरी है। इसके बिना EPFO आपका क्लेम प्रोसेस नहीं करता और यह पेंशन की राशि निकालने के लिए भी अनिवार्य है। नौकरी छोड़ने के बाद DOE अपडेट में कम-से-कम 60 दिन लगते हैं।
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