GRP व RPF कर्मियों को ड्यूटी के दौरान ट्रेन यात्रा के लिए टिकट लेना होगा: रेलवे
रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को ट्रेन यात्रा के लिए वैध अनुमति या टिकट खरीदना होगा और केवल पहचान-पत्र ले जाना पर्याप्त नहीं है। ट्रिब्यूनल ने एक कॉन्स्टेबल द्वारा दायर मुआवज़े की याचिका को खारिज करते हुए ऐसा कहा। कॉन्स्टेबल ने दावा किया था कि ट्रेन से गिरते समय वह आधिकारिक ड्यूटी पर था।
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