हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि जीएसटी में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना कंपनियों और दुकानदारों की ज़िम्मेदारी है। सरकार के अनुसार, पुराना स्टॉक होने पर भी कंपनी/दुकानदारों को ग्राहकों से नई कम हुई दर पर टैक्स वसूलना होगा। पूरा लाभ न पहुंचाने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।