कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां व बेटी को हर महीने कुल ₹4 लाख गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि हसीन जहां ने कोलकाता के एक कोर्ट द्वारा उन्हें ₹50,000 व उनकी बेटी को ₹80,000 गुज़ारा भत्ता दिए जाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।