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HC ने बिना हेलमेट-लाइसेंस बाइक चलाने वाले युवक को दिया सामुदायिक सेवा करने का आदेश
short by श्वेता भारती / on Wednesday, 22 January, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में नाबालिग रहते हुए बिना हेलमेट व लाइसेंस के बाइक चलाने वाले 22-वर्षीय एक युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए उसे 4 रविवार तक एक अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने युवक को 3-महीने तक मुंबई पुलिस के पास लाइसेंस जमा कराने और गाड़ी नहीं चलाने को कहा है।