बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में नाबालिग रहते हुए बिना हेलमेट व लाइसेंस के बाइक चलाने वाले 22-वर्षीय एक युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए उसे 4 रविवार तक एक अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने युवक को 3-महीने तक मुंबई पुलिस के पास लाइसेंस जमा कराने और गाड़ी नहीं चलाने को कहा है।