ITR में फेक क्लेम करने पर देना पड़ सकता है कितना जुर्माना?
आयकर विभाग के अनुसार, रिटर्न में गलत जानकारी देते हुए पकड़े जाने पर देय कर का 200% तक जुर्माना और 24% वार्षिक ब्याज का जुर्माना लगता है। वहीं, सेक्शन 276सी के अनुसार, अगर टैक्सपेयर जानबूझकर टैक्स चोरी करता है और चोरी का अमाउंट ₹1 लाख से ज़्यादा है तो उसे 6 महीने-7 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है।
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