ITR का ई-वेरिफिकेशन लेट होने पर क्या मिलेगा टैक्स रिफंड, जानें ITAT का फैसला
दिल्ली ITAT ने एक टैक्सपेयर को ई-वेरिफिकेशन में देरी होने पर रिफंड नहीं मिलने पर बड़ी राहत दी है। ITAT ने कहा है कि अगर ITR समय पर फाइल किया गया था लेकिन ई-वेरिफिकेशन में देरी हो गई और CPC ने उस देरी को माफ कर दिया है तो सिर्फ इसी तकनीकी आधार पर टैक्स रिफंड नहीं रोका जा सकता।
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