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ITR फाइल करने की डेडलाइन चूक गए? अब भी हैं ये विकल्प, जानें क्या करना होगा

short by Rishi Raj / on Tuesday, 1 September, 2026
31 अगस्त की डेडलाइन चूकने पर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं लेकिन लेट फीस और ब्याज लग सकता है। पहले फाइल किए ITR में गलती हो तो 31 मार्च 2027 तक रिवाइज्ड ITR दाखिल किया जा सकता है। खास मामलों में देरी माफ कराने के लिए इनकम टैक्स विभाग में आवेदन का विकल्प भी है।
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