JSSC-CGL अभ्यर्थियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, रद्द करने का सरकारी फैसला निरस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL परीक्षा और इसके ज़रिए हुई नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। इससे करीब 1900 चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हालांकि, परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहेगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी।
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