आरबीआई ने बैंकों को अपने ग्राहकों को केवाईसी समय-समय पर अपडेट करने के लिए उपयुक्त तरीके से नोटिस देने को कहा है। इसके तहत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ग्राहकों को केवाईसी को अद्यतन करने की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों से उचित अंतराल पर कम-से-कम तीन अग्रिम सूचनाएं देंगे।