एमपी सरकार ने सरकारी अफसरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब कलेक्टर और एसपी जैसे अधिकारी केवल ₹10 लाख तक की कारों में ही सफर करेंगे और कमिश्नरों के लिए ₹12 लाख तक की गाड़ी की सीमा तय की गई है। अधिकारियों के लिए गाड़ियों की खरीदारी का प्रावधान ग्रेड के आधार पर रखा गया है।