दिल्ली हाईकोर्ट ने ओयो होटल्स एंड होम्स से आयकर विभाग की ओर से मांगे गए ₹1,140 करोड़ के एंजल टैक्स पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) को फैसला लेने के लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया है। ओयो ने कहा है कि वह इस मामले में कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है।