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POSH ऐक्ट के तहत शेयर्ड ऑटो 'वर्कप्लेस' नहीं है: बॉम्बे HC ने इंटरनल पैनल का आदेश किया रद्द

short by सलीम / on Sunday, 28 June, 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसबीआई के एक कर्मचारी को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराने वाली आंतरिक शिकायत समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जिस शेयर्ड ऑटो में कथित घटना हुई, वह नियोक्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था इसलिए उसे POSH कानून के तहत 'कार्यस्थल' नहीं माना जा सकता।
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