SBI के लॉकर से चोरी हुए ₹50 लाख के ज़ेवर, जानें RBI का मुआवज़े से जुड़ा नियम
RBI के नियमों के मुताबिक, बैंक लॉकर में रखे सामान पर बैंक की ज़िम्मेदारी सीमित होती है। आग/चोरी/बैंक की लापरवाही से नुकसान होने पर बैंक केवल लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना तक मुआवज़ा देता है जो ज़ेवर/सोने की कीमत से कम हो सकता है। गौरतलब है, कानपुर में एसबीआई लॉकर से ₹50 लाख के जेवर गायब हुए हैं।
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