सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों का रिकॉर्ड अदालत में पेश करे। बकौल कोर्ट, सरकार ये दिशानिर्देश समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के परामर्श से तैयार करे। कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना के खिलाफ विकलांग व्यक्तियों पर असंवेदनशील मज़ाक मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।